RSS reignites debate over ‘Secular’ and ‘Socialist’ in Constitution Preamble
देश की राजनीति में एक बार फिर संविधान की प्रस्तावना में मौजूद ‘धर्मनिरपेक्ष’ (Secular) और ‘समाजवादी’ (Socialist) शब्दों को लेकर बहस छिड़ गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने इन शब्दों की प्रासंगिकता पर पुनर्विचार करने की मांग की है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। यह मुद्दा ऐसे समय में उठाया गया है जब देश आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसने भारतीय लोकतंत्र और संविधान पर कई सवाल खड़े किए थे।
आपातकाल और संविधान संशोधन: एक विवादास्पद इतिहास
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के अखिल भारतीय संचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने दत्तात्रेय होसबाले के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर व्यापक बहस होनी चाहिए। उन्होंने आपातकाल के दौरान संविधान में किए गए संशोधनों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन परिस्थितियों में हुए बदलावों पर चर्चा करना आवश्यक है।
- आंबेकर ने कहा कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर, हमें जेलों में लोगों द्वारा झेली गई यातनाओं के बारे में बात करनी चाहिए।
- हमें आपातकाल के दौरान संविधान में किए गए उन संशोधनों पर भी बहस करने की आवश्यकता है, जो बिना संसदीय अनुमोदन के लागू किए गए थे।
- हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि इन ज्यादतियों के बारे में क्या किया जाना चाहिए।”
बीजेपी के संविधान पर सवाल
हालांकि, आंबेकर ने इस सवाल को टाल दिया कि क्या संघ बीजेपी से अपने संविधान की समीक्षा करने के लिए कहेगा, जिसमें “धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी” शब्द भी शामिल हैं। बीजेपी के संविधान में कहा गया है कि पार्टी कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगी और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन करेगी, साथ ही भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगी। विपक्षी नेताओं ने भी इस मामले को उठाया है।
अंबेडकर का संविधान बनाम इंदिरा गांधी का संविधान
आरएसएस के अंदरूनी सूत्रों ने “धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी” शब्दों के आसपास की बहस की प्रासंगिकता के बारे में पूछे जाने पर कहा कि सवाल सरल है – “क्या हम बाबासाहेब अंबेडकर के संविधान के साथ जीना चाहते हैं, जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों के साथ नहीं आया था; या इंदिरा गांधी का संविधान, जिन्होंने इन शब्दों को एकतरफा संसदीय अनुमोदन के बिना पेश किया?” एक वरिष्ठ संघ नेता ने कहा कि असहज मुद्दों से सीधे तौर पर निपटना होगा।
- क्या हमें बाबासाहेब अंबेडकर के मूल संविधान को बरकरार रखना चाहिए?
- या हमें इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान किए गए संशोधनों को स्वीकार करना चाहिए?
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आरएसएस की आपत्तियां
आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट के नवंबर-2024 के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें अदालत ने 1976 के संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस संशोधन के जरिए प्रस्तावना में “समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष” शब्दों को जोड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी विस्तारित है। सीजेआई संजीव खन्ना ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था, “हमें 44 वर्षों के बाद इस संशोधन को चुनौती देने का कोई वैध कारण नहीं दिखता है… संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की अनुमति देता है और संशोधन करने की शक्ति निर्विवाद रूप से संसद के पास है। यह संशोधन शक्ति प्रस्तावना तक भी विस्तारित है।”
आरएसएस नेताओं का तर्क है कि 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के दौरान किए गए इन बदलावों को संसदीय अनुमोदन नहीं मिला था।
शताब्दी समारोह की तैयारी
संघ के शताब्दी समारोह की योजना, जो इस वर्ष विजयादशमी पर 100 वर्ष पूरे करेगा, को आरएसएस की तीन दिवसीय बैठक में अंतिम रूप दिया जाएगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई में नागरिक समाज के साथ बातचीत कार्यक्रमों का मुख्य आकर्षण होगी।
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संविधान की प्रस्तावना में “धर्मनिरपेक्ष” और “समाजवादी” शब्दों को लेकर यह बहस एक बार फिर देश के राजनीतिक और वैचारिक परिदृश्य को गरमा रही है। आरएसएस की इस मांग ने संविधान के मूल स्वरूप और मूल्यों पर एक नई चर्चा को जन्म दिया है। अब देखना यह है कि यह बहस किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसका देश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है।
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